देहरादून: महंगाई भत्ते में बढ़ोतरी का इंतजार कर रहे पेंशनर्स को आखिरकार राज्य सरकार ने तोहफा दे दिया है. राज्य कर्मचारियों के बाद अब पेंशनर्स के लिए भी बढ़ी हुई दरों में महंगाई भत्ता स्वीकृत किया है. इस बार पेंशनर्स के लिए महंगाई भत्ते में तीन प्रतिशत की बढ़ोतरी की गई है.
राज्य सरकार ने पेंशनर्स को बड़ी राहत देते हुए उनके महंगाई राहत की दर बढ़ाने को मंजूरी दे दी है. वित्त विभाग की ओर से जारी आदेश के अनुसार, 1 जुलाई 2025 से पेंशनरों को अब 55 प्रतिशत के स्थान पर 58 प्रतिशत की दर से महंगाई राहत दी जाएगी. राज्यपाल ने इस प्रस्ताव को स्वीकृति प्रदान कर दी है.
जारी आदेश के अनुसार यह आदेश उन पेंशनरों पर लागू होगा जिनकी पेंशन सातवें वेतनमान आयोग की संस्तुतियों के क्रम में पुनरीक्षित की गई है. यह राहत राज्य सरकार के स्थायी पेंशनभोगियों के साथ-साथ विद्यालयी एवं प्राविधिक शिक्षा विभाग के अधीन राज्य निधि से सहायता प्राप्त शिक्षण संस्थानों के पात्र शिक्षकों और शिक्षणेत्तर कर्मचारियों पर भी लागू होगी, जिन्हें शासनिक पेंशनरों के समान पेंशन की स्वीकृति प्राप्त है.
हालांकि आदेश में यह भी स्पष्ट किया गया है कि यह निर्णय उच्च न्यायालय के न्यायाधीशों, उत्तराखंड लोक सेवा आयोग के अध्यक्ष एवं सदस्यों, स्थानीय निकायों तथा सार्वजनिक उपक्रमों के सिविल या पारिवारिक पेंशनरों पर स्वतः लागू नहीं होगा. इन वर्गों के लिए संबंधित विभागों को अलग से आदेश जारी करने होंगे.
शासन के अनुसार, महालेखाकार से अलग से किसी अनुमति की आवश्यकता नहीं होगी. स्वीकृत महंगाई राहत का भुगतान संबंधित कार्यालयों द्वारा ही किया जाएगा. राज्य सरकार ने इसी महीने की शुरुवात में अपने नियमित कर्मचारियों को भी बढ़े हुए महंगाई भत्ते का लाभ प्रदान किया था. अब पेंशनर्स को भी इसका लाभ देने से लगभग एक लाख से अधिक पेंशनभोगियों को राहत मिलेगी.
महंगाई राहत की दरों में बढ़ोतरी से राज्य सरकार पर वार्षिक रूप से कई करोड़ रुपये का अतिरिक्त भार आएगा, लेकिन महंगाई के दबाव को देखते हुए सरकार ने यह निर्णय जनहित में लिया है. इससे पेंशनरों की आमदनी में सुधार होगा.
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