साजिद खान की रिपोर्ट
शाहजहांपुर : जिले में कोर्ट ने 18 साल पहले हुए चर्चित पारस अपहरण कांड के मामले में नौ अपहरणकर्ताओं को उम्रकैद की सजा सुनाई है. कोर्ट ने सभी दोषियों पर 27-27 हजार का जुर्माना भी लगाया है. सजा सुनाने के बाद सभी दोषी अपहरणकर्ताओं को जेल भेज दिया गया. सजा फास्ट ट्रैक कोर्ट के अपर सत्र न्यायाधीश नरेंद्र पांडे ने सुनाई.
शासकीय अधिवक्ता संजीव सिंह ने बताया कि 2 अगस्त 2007 की रात 9:30 बजे दुकान बंद करके पारस अपने भाई विनीत और एक मित्र फुरकान के साथ घर छोड़ने जा रहे थे, तभी एक कॉलेज के पास पुलिया पर कुछ लोग हथियार लैस होकर आए थे और उन्होंने मारपीट कर पारस को अपने साथ गाड़ी पर बैठाकर अपहरण कर ले गए थे. इसके बाद उनके भाई विनीत ने एफआईआर दर्ज कराई थी. अपरहणकर्ताओं ने एक करोड़ की फिरौती मांग की थी. वारदात के 5 दिन बाद पुलिस ने मुठभेड़ के दौरान पारस को सकुशल बरामद कर लिया था.
शासकीय अधिवक्ता संजीव सिंह ने बताया कि शनिवार को फास्ट ट्रैक कोर्ट के अपर सत्र न्यायाधीश नरेंद्र नाथ पांडे ने 9 मुलजिमों को उम्रकैद की सजा सुनाई है. साथ ही 27-27 हजार रुपए का जुर्माना लगाया है. इसके अलावा पुलिस मुठभेड़ के मामले में 5-5 साल की सजा और 20-20 हजार का जुर्माना लगाया है. सजा सुनाए जाने के बाद सभी दोषियों को जेल भेज दिया गया है. इस मामले में 11 लोगों के खिलाफ कोर्ट में ट्रायल चल रहा था. ट्रायल के दौरान दो मुल्जिमों की मौत हो गई थी.