August 7, 2026 7:01 pm

धामी कैबिनेट ने 15 प्रस्तावों पर लगाई मुहर, पशुपालकों, श्रमिकों, छात्रों और युवाओं को कई सौगातें

देहरादून। मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी की अध्यक्षता में हुई राज्य कैबिनेट बैठक में जनकल्याण, रोजगार, शिक्षा, श्रमिक हित, पर्यटन, खेल, न्यायिक आधारभूत संरचना और औद्योगिक विकास से जुड़े कई महत्वपूर्ण निर्णय लिए गए। कैबिनेट के फैसलों की जानकारी महानिदेशक सूचना एवं अपर सचिव मुख्यमंत्री बंशीधर तिवारी ने दी।

कैबिनेट के प्रमुख फैसले

  • गौ पालन योजना का विस्तार: अब सामान्य वर्ग के पशुपालकों को भी गाय और भैंस खरीदने पर अनुदान मिलेगा। पशु की यूनिट लागत 40 हजार रुपये से बढ़ाकर 60 हजार रुपये कर दी गई है। अनुसूचित जाति एवं जनजाति को 90 प्रतिशत तथा सामान्य वर्ग को 60 प्रतिशत तक सब्सिडी मिलेगी।
  • उत्तराखंड मजदूरी संहिता नियमावली-2026 लागू: न्यूनतम मजदूरी, ओवरटाइम का दोगुना भुगतान, हर महीने की सात तारीख तक वेतन, डिजिटल भुगतान और समान कार्य के लिए महिला-पुरुष को समान वेतन का प्रावधान किया गया।
  • एससी-एसटी छात्रावासों के लिए नई नियमावली: छात्रावास संचालन नियमावली-2026 लागू होगी, जिससे मेधावी छात्र-छात्राओं को बेहतर आवास, भोजन और शैक्षणिक सुविधाएं मिलेंगी।
  • ईको टूरिज्म को बढ़ावा: उच्चाधिकार प्राप्त समिति (एचपीसी) की संरचना में संशोधन कर वन विभाग के वरिष्ठ अधिकारियों को शामिल किया जाएगा, जिससे पर्यावरण संरक्षण और स्थानीय समुदायों की भागीदारी मजबूत होगी।
  • जीएसटी अधिनियम में संशोधन: केंद्र सरकार के अनुरूप उत्तराखंड जीएसटी अधिनियम-2017 में संशोधन के लिए अध्यादेश लाने को मंजूरी दी गई।
  • हल्द्वानी हाईकोर्ट परिसर: लामाचौड़ क्षेत्र में लगभग 40 हेक्टेयर भूमि उच्च न्यायालय परिसर निर्माण के लिए हस्तांतरित करने को स्वीकृति मिली।
  • राज्य क्रीड़ा विश्वविद्यालय: हल्द्वानी स्थित राज्य क्रीड़ा विश्वविद्यालय के संचालन के लिए 122 नियमित पद सृजित किए जाएंगे।
  • बंगाली अनुसूचित जाति सहायता कोष: दिनेशपुर और शक्तिफार्म क्षेत्र के बंगाली मूल के अनुसूचित जाति समुदाय को समिति में प्रतिनिधित्व देने का निर्णय लिया गया।
  • सहकारी समिति नियमावली संशोधन: सर्वोच्च न्यायालय के निर्देशों के अनुरूप कुष्ठ रोग से जुड़े भेदभावपूर्ण प्रावधान हटाए जाएंगे।
  • जल जीवन मिशन: ग्रामीण पेयजल योजनाओं के ग्राम पंचायतों और जल एवं स्वच्छता समितियों को हस्तांतरण के लिए केंद्र सरकार का प्रोटोकॉल लागू किया जाएगा।
  • वन विकास निगम भर्ती: स्केलर पदों पर भर्ती के लिए 100 अंकों की लिखित परीक्षा का प्रावधान कर चयन प्रक्रिया को अधिक पारदर्शी बनाया गया।
  • गंगा एक्सप्रेसवे विस्तार: मेरठ से हरिद्वार तक गंगा एक्सप्रेसवे विस्तार के लिए उत्तर प्रदेश और उत्तराखंड के बीच समझौता ज्ञापन (एमओयू) करने का निर्णय लिया गया।
  • औद्योगिक संबंध नियमावली-2026: औद्योगिक विवादों के समयबद्ध निस्तारण, ट्रेड यूनियनों की मान्यता, शिकायत निवारण समिति और श्रमिक री-स्किलिंग फंड जैसे प्रावधानों को मंजूरी दी गई।

सरकार का कहना है कि इन फैसलों से ग्रामीण अर्थव्यवस्था को मजबूती, पशुपालकों की आय में वृद्धि, श्रमिकों के अधिकारों का संरक्षण, विद्यार्थियों को बेहतर सुविधाएं, खेल और न्यायिक ढांचे का विस्तार, पर्यटन को बढ़ावा तथा रोजगार और निवेश के नए अवसर सृजित होंगे।